Preamble Of India In Hindi: भारतीय संविधान की प्रस्तावना

Preamble Of India In Hindi: वर्ष 1949 में संविधान समिति ने भारत के संविधान को अपनाया था।और 26 जनवरी, 1950 को ये पुरे देश में लागु हुआ था। इसलिए हम  26 जनवरी को गणतंत्र दिवस (Republic Day) के रूप में मनाते हैं। 

संविधान में 448 अनुच्छेद(Article), 12 अनुसूचियां (The schedules), और 5 परिशिष्ट (Appendix) हैं। हमारे संविधान को  103 बार संशोधित किया जा चुका है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना अमेरिका के संविधान से लिया गया। अमेरिका का संविधान दुनिया का सबसे पुराना लिखित संविधान है (America’s constitution is the oldest written constitution in the world)। 

जिसने सबसे पहले प्रस्तावना को शामिल किया गया था। जिसे धीरे धीरे कई देशो ने अपने संविधान में शामिल किया। (Meaning of preamble in hindi) प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र भी कहा जाता है। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा माना जाता है। 

 

इसे भी पढ़े – 

Dream11 kya hai ?

Good Worker (Pravasi Rojgar) Kya Hai?

 

Preamble Of India In Hindi: भारतीय संविधान की प्रस्तावना 

 

हम भारत के लोग, भारत को एक संप्रभुत्व सम्पन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, 

लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को:

सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, 

धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्रदान करने के लिए 

तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित

 करनेवाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प हो कर अपनी इस संविधान

 सभा में आज तारीख 26 नवंबर, 1949 ई० “मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी,

 संवत दो हज़ार छह विक्रमी) को एतद संविधान को अंगीकृत, 

अधिनियिमत और आत्मार्पित करते हैं.

 

Preamble Of India In Hindi: भारतीय संविधान की प्रस्तावना अंग्रेजी में। 

 

 We, The people of India, having solemnly resolved to

 constitute India into a Sovereign Socialist Secular 

The Democratic Republic  and to secure to all its citizens

Justice, social, economic, and political;

Liberty of thought, expression, belief, 

faith and worship; Equality of status and of opportunity; 

and to promote among them all Fraternity assuring 

the dignity of the individual and the unity and integrity

of the Nation;  In Our Constituent Assembly 

On this 26th day of November 1949, 

do hereby Adopt, Enact and Give to  Ourselves This  Constitution.

 

Sonu Sood Biography

Hurun India Rich List 2021.

भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखे हुए शब्दों का मतलब क्या है ?
What is the meaning of the words written in the Preamble of the Indian Constitution?

Sovereign (संप्रभुता): यानि की भारत एक संप्रभुता संपन्न राष्ट्र है (India is a sovereign nation) जिस पर किसी दूसरे देश का कोई प्रभाव नहीं होगा। भारत अपने सभी  निर्णय लेने के लिए पूर्णतया स्वतंत्र है। 

 

Socialist (समाजवादी): ये शब्द संविधान के 1976 में हुए 42 वें संशोधन अधिनियम (Amendment Act) द्वारा प्रस्तावना में शामिल किया गया। समाजवाद एक बिचारधारा है लोकतांत्रिक (Democratic) समाजवाद एक मिश्रित अर्थव्यवस्था (mixed economy) में विश्वास रखती है जहां निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र कंधे से कंधा मिलाकर विकास करते हैं। समाजवाद का लक्ष्य गरीबी, अज्ञानता, बीमारी और अवसर की असमानता को ख़तम करना है।  

 

Secular (धर्म-निरपेक्ष) : भारत का अपना कोई एक बिशेष धर्म नहीं है। कई देश जहाँ एक विशेष धर्म होता है जैसे – पाकिस्तान, अरब आदि। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जहाँ हर व्यक्ति को ये अधिकार है की वो अपना धर्म चुन सकता है और उस धर्म का प्रचार-प्रसार कर सकता है। किसी भी व्यक्ति के धर्म के आधार पर भेदभाव (discrimination) करना गैरकानूनी है। और हमारे संविधान में इसके खिलाफ ठोस कानून बनाये गए। पूरी दुनिया में सबसे बड़ा धर्मनिरपेक्ष देश हमारा भारत है। धर्मनिरपेक्ष शब्द को 42वें संशोधन में जोड़ा गया था। 

 

Democratic (लोकतांत्रिक): लोकतंत्र का अर्थ है जनता का जनता के लिए और जनता के द्वारा चुना गया लोकतंत्र कहलाता है (Democracy means public to the people and the democracy chosen by the people is called)। लोकतंत्र में जनता अपना प्रतिनिधि खुद चुनती है। लोकतंत्र में हर नागरिक के वोट का महत्त्व एक सामान होता है। 

 

Republic (गणराज्य):  यानी जनता द्वारा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से चुना गया व्यक्ति ही उसका प्रमुख प्रतिनिधि होगा। ये पद वंश के आधार पर नहीं होगा (This post will not be on the basis of descent).

 

Justice (न्याय): हमारा संविधान देश के सभी नागरिकों को सामाजिक (Social), आर्थिक (Economic)और राजनैतिक (Political) स्तर पर समान न्याय देने का वचन देता है।ये 

 

सामाजिक न्याय  इसका अर्थ है संविधान द्वारा बराबर न्यायसंगत समाज बनाने से है। I

आर्थिक न्याय  इसका अर्थ समाज में संपति के समान वितरण से है ताकि संपति केवल कुछ हाथों में ही केंद्रित नहीं हो सके। 

राजनीतिक न्याय  इसका अर्थ है देश के सभी नागरिकों को राजनीति में सामान भागीदारी से है।  देश के सभी नागरिक जो व्यस्क है प्रत्येक वोट का समान मूल्य है। 

 

Liberty (स्वतंत्रता): हमारा संविधान हमें कई प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करता है। संविधान नागरिकों को अभिव्यक्ति (The expression) की आजादी देता है, समान नौकरी (Job) की स्वतंत्रता, अपना प्रतिनिधि (Representative) चुनने का हक़ जैसे कई स्वतंत्रता प्रदान करता है। 

 

Equality (समानता): हमारा संविधान देश के नागरिकों को धार्मिक (Religious), राजनैतिक (Political), आर्थिक (Economic) और सामाजिक (Social) स्तर पर समान अधिकार देता है। ताकि देश के किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव न हो। 

 

Fraternity (भाईचारा):  यानी बंधुत्व ये शब्द देश के सभी व्यक्तियों चाहे वो किसी भी धर्म (religion) या जाती (Caste) के हो सभी में भाईचारा रहे, और किसी प्रकार का कोई भेदभाव न रहे। 

 

Water Pollution in Hindi.

Social Media In Hindi.

प्रदुषण क्या है?


संविधान की प्रस्तावना का क्या महत्व है | Importance of Preamble In Hindi

Preamble Of India In Hindi
Preamble Of India In Hindi | Importance of Preamble

संविधान की प्रस्तावना हमारे संविधान के विशेषताओं (Characteristics) की एक झलक है, जो बहुत महत्वपूर्ण है, इससे हमरे संविधान के उदेश्य का पता चलता है की हमारा संविधान कितना खूबसूरत संविधान है जिसमे संसोधन की अव्सय्कता नहीं है। 

  • प्रस्तावना हमारे संविधान के स्त्रोत पर प्रकाश डालती है
  • प्रस्तावना हमारे संविधान के उद्देश्यों को परिलक्षित करती है
  • प्रस्तावना हमारे संविधान के प्रवर्तन की तिथि बताती है
  • प्रस्तावना हमारे संविधान की व्याख्या में सहायक होती है।

 

भारत के प्रस्तावना में संशोधन (Amendment in the Preamble In Hindi)

Preamble Of India In Hindi
Preamble Of India In Hindi | Amendment in the Preamble

 

जब से हमारा संविधान बना है तब से अब तक केवल एक बार ही प्रस्तावना में संशोधन हुआ है।  42 वें संविधान संशोधन जिसमे तीन नए शब्द- समाजवादी (Socialist), धर्मनिरपेक्ष (Secular) और अखंडता (Integrity) प्रस्तावना में जोड़ा गया था। हमारे देश के न्यायलय (Court) ने इस संसोधन को वैध बताया था। 

 

संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार (Right of Parliament to amend the Constitution)

Preamble Of India In Hindi
Preamble Of India In Hindi |  Right of Parliament to amend the Constitution

1. संविधान में संशोधन करने का अधिकार भारतीय संसद (Indian parliament) को है। संसद संविधान में संशोधन (amendment) कर मौलिक अधिकारों को स्थगित या सीमित कर सकती है। भारतीय संविधान में बहुत-से संशोधन किये जा चुके हैं। इसके लिए संसद को राज्यों के विधानमंडलों (Legislatures) की स्वीकृति लेने की आवश्यकता नहीं होती। 

 

2. संकटकालीन अवस्था की घोषणा होने पर नागरिकों के अधिकारों को बहुत ही सीमित किया जा सकता है। 

3. संविधान के अनुसार स्वतंत्रता के अधिकार (Right to freedom) और वैयक्तित्व के अधिकार को कुछ परिस्थतियों में सीमित किये जा सकते हैं; जैसे- राज्य की सुरक्षा, नैतिकता, साधारण जनता के हित में या अनुसूचित जातियों (Scheduled castes) की रक्षा इत्यादि के हित में राज्य इन स्वतंत्रताओं पर युक्तिसंगत प्रतिबंध लगा सकता है.

4. देश के जिस क्षेत्र में सैनिक कानून (Military law) लागू हो, उस क्षेत्र में उस समय अधिकारीयों द्वारा मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण या स्थगन हो सकता है। 

5. देश के संविधान में यह कहा गया है कि सशस्त्र सेनाओं या अन्य सेना के सदस्यों के मामले में संसद् मौलिक अधिकारों (fundamental rights) को सीमित या फिर प्रतिबंधित कर सकती है। 

 

ये थे भारतीय संविधान की प्रस्तावना जिसे हमने आपको सरल भाषा में बताने की पूरी कोशिश की है। आशा करता हु आपको मेरा ये पोस्ट Preamble Of India In Hindi पसंद आया होगा। 

 

इसे भी पढ़े – 
 

इस पोस्ट में हमने Preamble Of India In Hindi: भारतीय संविधान की प्रस्तावना preamble in hindi, meaning of preamble in hindi, constitution preamble in hindi, what is preamble in hindi, constitution of india preamble in hindi, preamble in hindi language, indian preamble in hindi, indian constitution preamble in hindi, india preamble in hindi, preamble in hindi india, preamble in hindi meaning, preamble in hindi image, the preamble in hindi, importance of preamble in hindi, preamble in hindi to indian constitution के बारे में जाना है। 

 

आशा करता आपको मेरा ये पोस्ट  Preamble Of India In Hindi: भारतीय संविधान की प्रस्तावना पसंद आया होगा।  कमेंट जरूर करें। 

Leave a Comment